Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर जिले में सूरज की तपिश और भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और लू (Heatwave) की स्थिति को देखते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के समय में बदलाव कर दिया गया है।
11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) और कोचिंग संस्थानों में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी।
- आदेश की अवधि: यह आदेश कल यानी 22 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।
- धारा-163 के तहत कार्रवाई: बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा-163 के तहत यह पाबंदी लगाई गई है।
स्कूल प्रबंधनों को सख्त निर्देश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक कैलेंडर और समय सारिणी (Timetable) को इस आदेश के अनुरूप पुनर्निर्धारित करें। यदि कोई संस्थान 11:30 बजे के बाद कक्षाएं संचालित करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मौसम विभाग का अलर्ट: लू का खतरा बढ़ा
मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना जताई है। दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाएं (Loo) बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो सकती हैं। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है ताकि बच्चों को भीषण गर्मी में घर से बाहर न निकलना पड़े।
अभिभावकों ने ली राहत की सांस
लगातार बढ़ रहे पारे और तपती धूप के बीच बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावक चिंतित थे। प्रशासन के इस फैसले का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे दोपहर के समय पर्याप्त पानी पिएं और बिना जरूरी काम के तेज धूप में निकलने से बचें।


