Bihar News: बिहार के रोहतास जिले में कानून का इकबाल बुलंद करते हुए माननीय न्यायालय, सासाराम ने लूट के दौरान हत्या करने वाले पांच खूंखार अपराधियों को कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा की गई त्वरित जांच और प्रभावी स्पीडी ट्रायल के परिणामस्वरूप, तीन दोषियों को आजीवन कारावास और दो को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है।
क्या था मामला?
घटना 24 मार्च 2024 की शाम की है, जब सासाराम अनुमंडल के अंतर्गत धौडाढ़ ओ०पी० क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस संबंध में सासाराम (धौडाढ़ ओ०पी०) में कांड संख्या 148/24 दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 394/302/120(बी)/24 भा०द०वि० और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल
रोहतास पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में इस मामले की जांच बेहद कम समय में पूरी की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई। आज, यानी 24 अप्रैल 2026 को न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया।
किसे क्या मिली सजा?
न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को दो श्रेणियों में सजा सुनाई है:
1. आजीवन कारावास (Life Imprisonment) + ₹20,000 जुर्माना
इन तीन अपराधियों को अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी:
- विष्णु कुमार (27 वर्ष): पिता- राजेन्द्र लाल, निवासी- माधोपुर, थाना- मनेर, जिला- पटना।
- बिट्टू पासवान: पिता- ददन पासवान, निवासी- नन्दन, थाना- डुमराँव, जिला- बक्सर।
- योगेश कुमार: पिता- कौशल सिंह, निवासी- धनकढ़ा, थाना- धौडाढ़, जिला- रोहतास।
2. 10 साल का सश्रम कारावास + ₹20,000 जुर्माना
इन दो अपराधियों को 10 वर्ष की कड़ी कैद की सजा मिली है:
- मनोरंजन कुमार: पिता- विजय राम, निवासी- मेदनीपुर, थाना- धौडाढ़, जिला- रोहतास।
- शंकर कुमार: पिता- दिनेश राम, निवासी- मेदनीपुर, थाना- धौडाढ़, जिला- रोहतास।
रोहतास पुलिस का संदेश: > “अपराध और अपराधियों के विरुद्ध हमारी ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रहेगी। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और न्याय में अब देरी नहीं होगी।”


