Bhagalpur News: भागलपुर जिले में अपराध नियंत्रण और अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में भागलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के चर्चित कांड संख्या 79/23 में माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो मुख्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
पुलिस द्वारा समय पर दाखिल की गई चार्जशीट और पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
क्या था मामला और क्या मिली सजा?
माननीय न्यायालय ने लोदीपुर थाना कांड संख्या 79/23 की सुनवाई करते हुए धारा 302/120(B) भा.द.वि. (IPC) और 25(1-B)A/26 आर्म्स एक्ट के तहत दोषियों को सजा मुकर्रर की है।
1. अभियुक्तों के नाम:
- मनीष कुमार सिंह
- राम कुबेर शर्मा
2. सुनाई गई सजा का विवरण:
धारा | सजा | जुर्माना | जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा |
|---|---|---|---|
302/120(B) IPC | आजीवन कारावास | ₹50,000 (प्रत्येक को) | 03 वर्ष अतिरिक्त कारावास |
25 (1-B) A/26 आर्म्स एक्ट | 07 वर्ष कारावास (सिर्फ राम कुबेर शर्मा को) |
नोट: न्यायालय ने आदेश दिया है कि ये सभी सजाएं एक साथ (Simultaneously) चलेंगी।
पुलिस की सक्रियता और अभियोजन की जीत
इस पूरे मामले में भागलपुर पुलिस की त्वरित जांच और सटीक चार्जशीट ने सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सजा दिलाने में APP जयप्रकाश यादव व्यास के प्रभावी तर्कों और महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की गई है।
अपराधियों को सख्त संदेश
भागलपुर पुलिस ने इस फैसले को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए यह संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों ने केस को इतना मजबूत बना दिया कि दोषियों को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला।
पुलिस की अपील: किसी भी आपातकालीन स्थिति या अपराध की सूचना के लिए तत्काल डायल 112 पर संपर्क करें।


