
भागलपुर, 07 अक्टूबर : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की औपचारिक घोषणा के साथ ही भागलपुर जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू कर दी है। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर लोक शांति बनाए रखने और विधि-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भागलपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र — बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अ.जा.), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज और नाथनगर — में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि, शस्त्र प्रदर्शन या साम्प्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक या भड़काऊ संदेश साझा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा और किसी भी प्रकार के प्रलोभन, धमकी या डराने-धमकाने के प्रयास पर निगरानी रखी जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्री और बैनरों पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी-भाला, गड़ासा या अन्य घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। हालांकि, यह प्रतिबंध परंपरागत शस्त्र धारण करने वाले समुदायों, पुलिसकर्मियों और निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
चुनावी प्रचार के लिए उपयोग होने वाले वाहनों पर भी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सख्त नियंत्रण रहेगा। बिना अनुमति कोई वाहन प्रचार कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और काफिले में वाहनों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।
जिला दंडाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश शादी-ब्याह, शव यात्रा, हाट-बाजार, स्कूल-कॉलेज आने-जाने वाले छात्रों और सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश 06 अक्टूबर 2025 की अपराह्न से प्रभावी हो गया है और यह चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक या अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
संयुक्त निदेशक जनसंपर्क, भागलपुर द्वारा जारी