
रिपोर्ट – रवि शंकर सिन्हा : भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो की विभिन्न धारा में अभियुक्त निलेश यादव की सजा के बिंदु पर सुनवाई की, जिसमें पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल ने एक लाख रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसको लेकर पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि आईपीसी की धारा 363, 365 और 307 के तहत अलग अलग अर्थदंड एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि पोक्सो की धारा 6 के तहत एक लाख रुपए जुर्माना के साथ शेष बचे जीवन तक की सजा पॉक्सो न्यायाधीश ने सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि बालिका दिवस पर विशेष पोक्सो कोर्ट ने कजरैली थाना क्षेत्र के एक मामले में नाबालिग के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें अभियुक्त को उसके जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने पॉक्सो की धारा में एक लाख रुपए और आईपीसी की धारा 307 के तहत एक लाख के अलावा धारा 363 एवं 365 में 25-25 हज़ार का अर्थदंड दिया। शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 21 जनवरी को कोर्ट ने नीलेश यादव को दोषी करार दे दिया था, जबकि मंगलवार को हुई सुनवाई में अलग अलग मामले में अभियुक्त को कुल ढाई लाख का अर्थदंड और जीवन पर्यन्त कारावास की सजा सुनाई गयी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ अर्थदंड की पूरी राशि भी देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला भागलपुर कजरैली थाना क्षेत्र का है, जिसमें रात्रि के समय अभियुक्त नीलेश यादव और अभिषेक कुमार ने लघु शंका के लिए गई नाबालिग का अपहरण उसे साथ सामूहिक बलात्कार किया, जबकि इसके बाद हत्या की नियत से धारदार हथियार से पीड़िता का गला भी रेत दिया।