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सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत भागलपुर में एक सर्टिफिकेट देनदार को दीवानी जेल भेजने का आदेश जारी

Bhagalpur News: लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत भागलपुर जिले के नवगछिया थाना अंतर्गत उजानी निवासी मो० दाऊद को बकाया राशि नहीं चुकाने पर दीवानी जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री कुंदन कुमार द्वारा दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जे.एल.एन.एम.सी.एच. शाखा, भागलपुर द्वारा सर्टिफिकेट केस संख्या 78/2019-20 के तहत मो० दाऊद के विरुद्ध ₹7,15,900/- (सात लाख पंद्रह हजार नौ सौ रुपए) की राशि की वसूली के लिए नीलम पत्र दायर किया गया था। इस मामले में 31 दिसंबर 2019 को मो० दाऊद को उक्त राशि चुकाने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, उन्होंने न तो यह राशि चुकाई और न ही अदालत को यह संतोषजनक जानकारी दी कि वह हिरासत से छूटने के योग्य हैं। इस पर नीलाम पदाधिकारी ने शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, भागलपुर के जेल अधीक्षक को निर्देशित किया है कि मो० दाऊद को 2 जुलाई 2025 तक या जब तक वे अधिनियम की धारा 40 या 41 के तहत छूट के योग्य न हो जाएँ, दीवानी जेल में रखा जाए।

इसके साथ ही, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जेल में बंद रहने की अवधि के लिए मो० दाऊद को प्रतिदिन ₹94/- की दर से मासिक निर्वाह भत्ता अनुमोदित किया गया है।

यह मामला स्पष्ट रूप से बताता है कि जिला प्रशासन, सार्वजनिक बकाया वसूली के मामलों में कठोर और सख्त रुख अपना रहा है।

संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क कार्यालय, भागलपुर द्वारा यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की गई है।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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