
भागलपुर: मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भागलपुर के जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने आज समीक्षा भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर जाकर एकत्रित किए गए फॉर्म्स की सत्यता और साक्ष्य की जांच को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सही व्यक्ति का नाम छूटना नहीं चाहिए और गलत व्यक्ति का नाम जोड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि किसी के पास मूल साक्ष्य नहीं हैं, तो जमीन के कागजात, राशन कार्ड आदि वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है या जो पलायन कर गए हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बीएलए (Booth Level Agent) के माध्यम से फॉर्म भरवाने में BLO का सहयोग करें।
महिला मतदाताओं को लेकर डीएम ने BLO को विशेष रूप से निर्देश दिया कि यदि कोई महिला स्वयं फॉर्म नहीं भर पा रही हो, तो बीएलओ उसकी सहायता करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना साक्ष्य के फार्म अपलोड करने में तकनीकी समस्याएं आती हैं, इसलिए हर आवेदन सही और दस्तावेज सहित होना चाहिए।
डीएम ने 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं के लिए कहा कि वे अपने माता-पिता के दस्तावेज साथ लगाएं, और यदि किसी महिला की नई शादी हुई है, तो वे अपने माता-पिता के दस्तावेज नाम जुड़वाने के लिए प्रस्तुत करें।
इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि कल 16 जुलाई 2025 को सभी सरपंचों और मुखियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी, जिसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी।
संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क विभाग, भागलपुर ने इस पूरी प्रक्रिया में जन भागीदारी और राजनीतिक सहयोग की अहम भूमिका पर जोर दिया।