
पटना: राज्य के वाहन मालिकों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपको ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने सेवाओं को पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है।
पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले के 6,13,929 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं। इस वजह से जब इन वाहनों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तब भेजे गए ई-चालान सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। इससे न केवल चालान की राशि समय पर नहीं जमा होती, बल्कि जुर्माना बढ़ता चला जाता है।
मोबाइल नंबर अपडेट क्यों है जरूरी?
परिवहन विभाग के अनुसार, मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, रोड टैक्स, बीमा नवीनीकरण, चालान और वाहन ट्रांसफर से जुड़ी सभी जानकारी तुरंत उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिल सकेगी। यह मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार की गलती या गलत चालान से बचा जा सके।
यदि आधार और आरसी/डीएल में नाम भिन्न हैं, तो वाहन मालिक को डीटीओ कार्यालय में आवेदन देकर सुधार कराना होगा।
कैसे कराएं मोबाइल नंबर अपडेट?
- वाहन मालिक परिवहन विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं या
- अपने नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर यह सेवा नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
न करें नजरअंदाज
मोबाइल नंबर अपडेट न कराने पर ई-चालान की सूचना न मिलने, कानूनी कार्रवाई या अतिरिक्त जुर्माने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सभी वाहन मालिकों को समय रहते यह जरूरी अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है।