
Bhagalpur News: भागलपुर में भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 यानी रेरा को सख्ती से लागू करने के लिए आज जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेरा के सचिव श्री आलोक कुमार सहित रेरा के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। यह बैठक जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई।
गोराडीह, सबौर और जगदीशपुर क्षेत्रों में अपार्टमेंट और प्लॉटिंग का हुआ सर्वे
रेरा की टीम द्वारा बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्रों – गोराडीह, सबौर और जगदीशपुर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट और किए जा रहे भूमि प्लॉटिंग का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। जिन प्रोजेक्ट्स का रेरा से निबंधन नहीं हुआ है, उनके भूमि स्वामियों की जानकारी (खाता नंबर, खेसरा आदि) निबंधन एवं अंचल कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है।
रेरा टीम ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
डीएम ने दिए निर्देश: बिना रेरा निबंधन के प्रोजेक्ट्स की बिजली काटी जाएगी
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने रेरा टीम को निर्देशित किया कि भूमि स्वामियों की पहचान हेतु जमीनी स्तर पर काम करें और आवश्यक होने पर बिजली विभाग से सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा:
“कोई भी निर्माण कार्य बिजली कनेक्शन के बिना संभव नहीं है। यदि रेरा से निबंधन नहीं हुआ है, तो ऐसी परियोजनाओं की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी।”
नगर विकास एवं आवास विभाग से समन्वय की सलाह
डीएम ने यह भी सुझाव दिया कि रेरा को नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर, बिना अनुमति और निबंधन के बन रहे सभी अवैध अपार्टमेंटों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में खरीदारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।