
Bhagalpur News: जिला न्यायालय, भागलपुर के अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) एवं सह -नीलामपत्र पदाधिकारी कुन्दन कुमार के आदेश पर थाना प्रभारी, बबरगंज को एक बॉडी वारंट (गिरफ्तारी वारंट) जारी किया गया है। यह वारंट टोनी कुमार, प्रोपराइटर – मेरार्स टोनी ट्रेडर्स, के विरुद्ध जारी किया गया है।
यूनियन बैंक की याचिका पर न्यायालय की कार्रवाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मिरजानहाट शाखा, भागलपुर द्वारा दाखिल सर्टिफिकेट केस संख्या 74/2022-23 के तहत टोनी कुमार पर ₹11,51,495.61/- (ग्यारह लाख इक्यावन हजार चार सौ पचानवे रूपये इकसठ पैसे) की बकाया राशि देय है। बैंक द्वारा इस बकाया राशि की वसूली हेतु बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 की धारा-5 के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया आरंभ की गई है।
प्रो० टोनी कुमार, पिता बासुकी गुप्ता, निवासी – महावीर मार्केट (शिवा इंटरनेशनल होटल के समीप), दर्शन साह लेन, थाना – बबरगंज, जिला – भागलपुर, पिन – 812001 को निर्देशित किया गया है कि वह ₹11,51,593.61/- (जिसमें ₹98/- इजराय खर्च भी शामिल है) की राशि अथवा भुगतान की रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करें। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें न्यायालय में हाजिर कराना अनिवार्य किया गया है।
थाना प्रभारी को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे वारंट निष्पादन की प्रक्रिया, दिनांक एवं निष्पादन न होने के कारण को वारंट की पीठ पर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए हस्ताक्षर सहित प्रमाणित करें तथा इसे 30 जून 2025 तक या उससे पूर्व न्यायालय में वापस प्रस्तुत करें।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिला प्रशासन बकाया सरकारी एवं बैंक ऋणों की वसूली को लेकर कठोर रुख अपनाए हुए है, और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई को तत्परता से लागू किया जा रहा है।