
भागलपुर: जिले में बैंकों से ऋण लेकर उसका भुगतान नहीं करने वाले 11 बकायेदारों पर अब कानून का शिकंजा कसने लगा है। जिला प्रशासन द्वारा बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 की धारा 38 के तहत इन बकायेदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
यह कार्रवाई अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, भागलपुर, कुंदन कुमार के आदेश पर की गई है। संबंधित बकायेदारों ने बैंक से ऋण तो लिया, लेकिन समय पर न तो किश्त जमा की और न ही कोई कानूनी जवाबदेही निभाई, जिसके कारण प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़ा।
जिन ऋणी व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, वे निम्नलिखित हैं:
- अमित कुमार — शौकीन किशनपुर, अमखोरिया, थाना- शाहकुंड
- कमलेश्वरी मंडल — साकिन रानी दियारा, थाना- कहलगांव
- मोतीलाल मंडल — ग्राम बहत्तरा, राघोपुर, थाना- साहू परबत्ता
- लवकुश मंडल — मोती टोला, परवत्ता जोठ गोविंद, थाना- इस्माइलपुर
- चंदन कुमार — गौशाला रोड, थाना- नवगछिया
- शाहजहां आलम — ग्राम उजनी, मनियामोर, थाना- नवगछिया
- अमित कुमार चौधरी — अप्पर रोड, सुल्तानगंज, थाना- सुल्तानगंज
- राजकुमार — 83 किला घाट रोड, सराय, पोस्ट नया बाजार, थाना- ततारपुर
- मो. राजू — कबीरपुर रोड, थाना- नाथनगर
- सरयुग यादव — नया टोला, मिर्जापुर, थाना- मधुसुदनपुर
- लालटू घोष — स्वामी विवेकानंद रोड, थाना- जोकसर
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि बकायेदारों के विरुद्ध की गई यह कानूनी कार्रवाई एक चेतावनी है, और भविष्य में अन्य ऋण नहीं लौटाने वाले व्यक्तियों पर भी ऐसी ही कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी बकायेदारों से आग्रह किया है कि वे अविलंब बकाया राशि जमा करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई और तेज की जाएगी।