
भागलपुर: भागलपुर में बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने ₹9.76 लाख की बकाया वसूली के संबंध में एक देनदार को दीवानी जेल भेजने का आदेश जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता-स्व. रामानंद सिंह, निवासी शाहपुर, पोस्ट-हरिदासपुर, थाना-नाथनगर, जिला-भागलपुर के विरुद्ध नीलामपत्र वाद संख्या 18/2019-20 एवं 17/2019-20 के अंतर्गत कुल ₹9,76,424 की राशि बकाया थी। इस संबंध में दिनांक 17 एवं 19 जुलाई 2025 को न्यायालय द्वारा Body Warrant जारी किया गया था।
आज दिनांक 27 जुलाई 2025 को थाना प्रभारी, नाथनगर द्वारा चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष उन्होंने न तो बकाया राशि चुकाई और न ही ऐसा कोई समाधान प्रस्तुत किया जिससे उन्हें हिरासत से मुक्त किया जा सके।
इस पर न्यायालय ने उन्हें शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा (दीवानी जेल), भागलपुर भेजने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उन्हें अधिकतम 31 अक्टूबर 2025 तक या तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक वे संबंधित अधिनियम की धारा 40 या 41 के अंतर्गत छूट के पात्र नहीं हो जाते।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आदेशित किया है कि हिरासत अवधि के दौरान देनदार को प्रतिदिन ₹94 की दर से मासिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।