
भागलपुर में तेजाब कांड: कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद
भागलपुर: कहलगांव के बहुचर्चित तेजाब कांड में एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एकतरफा प्रेम में असफल होने पर पूजा कुमारी की तेजाब पिलाकर हत्या करने के मामले में नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326 व 342 के तहत दोषी पाया गया।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी नीरज पर ₹3.10 लाख का जुर्माना और दोनों महिलाओं पर ₹35-₹35 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को 1 साल 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 30 जून 2021 का है जब कहलगांव थाना क्षेत्र के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था। गंभीर हालत में पटना सहित कई जगह इलाज के बाद भी वह सात महीने तक संघर्ष के बाद जिंदगी की जंग हार गई।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने इस जघन्य मामले में 11 गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष को मजबूती से रखा, जिससे तीनों आरोपियों को सजा दिलाई जा सकी।