
पटना: SSP पटना कार्तिकेय के. शर्मा के निर्देशन में अपराध नियंत्रण और गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान का बड़ा परिणाम सामने आया है। पटना पुलिस ने बीते जुलाई माह में लगातार निगरानी और ठोस सबूतों के आधार पर विभिन्न गंभीर व जघन्य अपराधों में संलिप्त आरोपितों को अदालत से दोषसिद्ध कराते हुए सजा दिलाई है। यह उपलब्धि न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र एवं परिणाममूलक बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।
सख्त मॉनिटरिंग से मिली सफलता
पटना पुलिस ने कोर्ट की कार्यवाही पर विशेष निगरानी रखते हुए अभियोजन पक्ष, लोक अभियोजक, कस्टोडियन पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के सहयोग से आवश्यक गवाही एवं साक्ष्य को समय पर प्रस्तुत कराया। इसके परिणामस्वरूप, कुल 49 गंभीर व जघन्य मामलों में त्वरित सुनवाई पूरी हुई और आरोपियों को कड़ी सजाएं सुनाई गईं।
दीदारगंज कांड में उम्रकैद
थाना दीदारगंज कांड संख्या 50/10, धारा 302 भा.द.वि. (हत्या) के मामले में माननीय न्यायालय ए.डी.जे.-V, पटना सिटी ने गुगनुग प्रसाद व अन्य आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला 15 जुलाई 2025 को आया।
अन्य मामलों में भी कठोर दंड
- थाना कोतवाली कांड संख्या 645/19 में लक्ष्मी बेसरा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं ₹20,000 अर्थदंड।
- थाना पीरबहोर कांड संख्या 16/15 में श्याम नारायण मिश्रा को 10 वर्ष का कारावास और ₹10,000 जुर्माना।
- थाना धनरुआ कांड संख्या 254/16 में बिद्याकांत सिंह को आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना।
- थाना दानापुर कांड संख्या 171/23 में सोनू कुमार को दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का कारावास और ₹20,000 जुर्माना।
- थाना पीरबहोर कांड संख्या 48/21 में अमरेश कुमार व अन्य को 7 से 10 वर्ष तक की सजा और अर्थदंड।
- थाना पत्रकारनगर कांड संख्या 204/13 में लालदेव सहनी सहित अन्य को 3 वर्ष की सजा और ₹10,000 जुर्माना।
- थाना चौक कांड संख्या 357/18 में राजेश कुमार को 3 वर्ष का कारावास व ₹5,000 जुर्माना।
पुलिस की प्राथमिकता
पटना पुलिस ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि अपराध के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल अपराधियों को सजा दिलाना ही नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना को और मजबूत करना है।