
भागलपुर: भागलपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बकाया राशि नहीं चुकाने के मामले में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई नीलामपत्र वाद संख्या 15/2019-20 के तहत की गई है। न्यायालय, श्री कुन्दन कुमार (अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी, भागलपुर ने संजय मंडल को 31 अक्टूबर 2025 तक या बकाया भुगतान होने तक जेल में रखने का आदेश पारित किया है।
क्या है मामला?
संजय मंडल, पिता- स्वर्गीय सरयू मंडल, निवासी मकान नंबर 97, उर्दू बाजार रोड, थाना- ततारपुर, भागलपुर के खिलाफ ₹1,99,099 की बकाया राशि को लेकर नीलामपत्र वाद दायर था। कई अवसरों पर राशि चुकाने के लिए कहा गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।
अदालत ने 28 जून 2025 को बॉडी वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर 30 जुलाई 2025 को ततारपुर थाना प्रभारी ने संजय मंडल को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
बिना समाधान के भेजा गया जेल
जज के समक्ष पेश किए जाने पर संजय मंडल न तो बकाया चुका सके और न ही कोई समाधान प्रस्तावित कर पाए। इस पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा (दीवानी जेल), भागलपुर भेजने का आदेश दिया।
प्रशासनिक सख्ती का संकेत
यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से राजस्व वसूली और वित्तीय अनुशासन के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है। नीलामपत्र वादों में टालमटोल करने वाले बकायेदारों के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि अब लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।