रिपोर्ट – रवि शंकर सिन्हा
सिल्क टीवी भागलपुर (बिहार) : जयप्रकाश उद्यान सह सैंडिस कम्पाउंड विकास समिति की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर आये कोर्ट के निर्णय को लेकर सोमवार को भागलपुर सैंडिस कम्पाउंड में प्रेस आयोजन का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किये जा रहे स्थाई निर्माण कार्यों पर सवाल उठाते हुए समिति के कोषाध्यक्ष अमरनाथ गोयनका ने कहा कि हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने पहल की है, जिसके तहत स्थाई निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपने निर्णय में जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समेत सम्बंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर नियमों की अनदेखी कर किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देने और इसका समाधान निकलने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि अगले चार माह में नियमों का अनुपालन करते हुए अगर उचित समाधान नहीं निकाला जाएगा तो कोर्ट अपने स्तर से संज्ञान लेते हुए कानून सम्मत कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों ने कभी भी समिति के पदाधिकारियों या सदस्यों से इसको लेकर कोई विचार विमर्श या सुझाव भी नहीं लिया, जो सही नहीं है।

वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी स्थिति में स्थाई निर्माण करना वर्जित है, और सैंडिस कम्पाउंड शहरवासियों के लिए एकमात्र ऐसी जगह है जहां बच्चों के साथ सभी उम्र और वर्ग के लोग टहलने या स्वच्छ हवा में सांस के साथ मनोरंजन के लिए भी आते है। साथ ही ही समिति के सदस्यों ने कहा कि मोरंग की पक्कीकरण, बाउंड्रीवाल को छोटा कर वेंडिंग जोन बनाना, टाइल्स लगाना, बहुमंजिला खेल भवन बनाना, स्विमिंग पूल निर्माण समेत कई है जो नियम के अनुकूल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोषाध्यक्ष पवन कुमार साह, सचिव रवि कुमार, उपाध्यक्ष दिलीप राय समेत कई लोग मौजूद रहे।