अपराध
शराब तस्करी मामले में उत्पाद कोर्ट ने सुनाई दो आरोपियों को 5 वर्ष की सजा

अमरजीत कुमार (सिल्क टीवी) भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित उत्पाद कोर्ट में शराब के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट टू के एडीजे 12 शरद चंद श्रीवास्तव ने 28 मार्च को तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 37 लीटर शराब के साथ पकड़े गए राजेश कुमार और अंजली देवी को 5 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि दोषियों द्वारा जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि तिलकामांझी पुलिस के द्वारा गश्ती के दौरान शराब के साथ पुलिस ने राजेश और अंजली को रंगे हाथ शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था, जिसकी कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। जबकि ट्रायल के दौरान कोर्ट टू ने दोनों को दोषी पाया था और शुक्रवार को एडीजे 12 ने दोनों की सजा का एलान किया।