बिहार

बिहार में आज से नई शर्तों के साथ लॉकडाउन, दुकान खोलने व बंद करने के समय में बदलाव,शादी में केवल 20 लोग होंगे शामिल..

बिहार में आज से नई शर्तों के साथ लॉकडाउन लागू हो गया है, जो 25 मई तक जारी रहेगा। स्कूल-कॉलेज बंद रहने, अनावश्यक पैदल निकलने पर भी रोक समेत लॉकडाउन की अन्य पाबंदियां यथावत रहेंगी, पर दुकानों के खोलने का समय में कुछ बदलाव किया गया है। वहीं रोजगार और खेती से जुड़ी दुकानों को सप्ताह में दो दिन खोलने की इजाजत दी गई है। मालूम हो कि लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है। दो मई को संक्रमण दर राज्य में 15.7 प्रतिशत था, जो 11 मई को घटकर 8.9 प्रतिशत पर आया।  

शहरों में सुबह 6 से 10 तो गांवों में 8 से 12 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें 
गृह विभाग के नए आदेश में आवश्यक खाद्य सामग्रियों की दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया गया है। पूर्व में लागू आदेश में राज्य भर में खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानों को सुबह सात से 11 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अब शहर और गांव के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। शहरों में उक्त दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं, गांवों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 से 12 बजे तक रहेगा। फल एवं सब्जी की दुकानों को लेकर जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक ही स्थान पर दुकानें नहीं रहें और भीड़ नहीं हो। ठेला पर घूम-घूम कर फल-सब्जी की बिक्री की जा सकेगी।

सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी हार्डवेयर की दुकानें
राज्य सरकार ने निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानों को भी सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति दी है। सोमवार और गुरुवार को ये दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक खुल सकेंगी। यह समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए समान रहेगा।

शादी में डीजे व बारात जुलूस पर रोक जारी
शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पर, इनमें भी डीजे एवं बारात जुलूस निकालने की इजाजत नहीं रहेगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। पहले शादी समारोह में 50 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति थी। वहीं, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों के शामिल होने की सीमा को यथावत रखा गया है।

पाबंदियां
– आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
– दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान फिलहाल बंद रहेंगे
– सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
– रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी ( केवल होम डिलेवरी प्रात: 9  से रात के 9 बजे तक हो सकता है)
– आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा

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