
रिपोर्ट – संजीव कुमार पांडेय
सिल्क टीवी/बांका (बिहार) : बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के चकसफया गांव निवासी मनोज कुमार दास का 26 वर्षीय पुत्र विनोद कुमार दास की मौत पुलिस की बर्बरता पूर्ण पिटाई को लेकर इलाज के क्रम में भागलपुर मायागंज अस्पताल परिसर मंगलवार की देर रात हो गई थी।
मायागंज में इलाज के क्रम में मृत घोषित किए जाने की स्थिति में मृतक के परिजनों ने शव को बुधवार की सुबह रजौन थाना परिसर में रख कर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगा।रजौन थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं देख आक्रोशित परिजनों ने शव को थाना परिसर में ही रख कर भागलपुर दुमका सड़क मार्ग को रजौन बस स्टैंड थाना चौक के पास बांस बल्ले के साथ जाम कर दिया। यहां तक आक्रोशित परिजनों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को करीब 5 घंटे तक जाम कर रखा।
मृतक के पिता मनोज कुमार दास ने दर्ज मामले में बताया है कि सात जुलाई की रात कहलगांव थाना श्रीकांत भारती,जमादार पुरुषोत्तम झा ने रजौन थाना पुलिस के सहयोग से पुत्र विनोद कुमार दास की बर्बरता पूर्ण पिटाई करते हुए सर्वप्रथम ससुराल अमरपुर थाना के तारडीह गांव लेकर गया। वहां से कहलगांव पुलिस ने हिरासत में कहलगांव लेकर चली गई थी।कहलगांव पुलिस ने बर्बरता पूर्ण पिटाई के बाद विनोद कुमार को 11 जुलाई की शाम पांच बजे छोड़ दिया था। इस क्रम में विनोद बर्बरता पूर्ण पिटाई की वजह से चलने फिरने में असमर्थ था। पूछने पर विनोद ने बताया था कि मेरा हाथ पैर बांधकर मुझे काफी पीटा गया है। मेरा बचना मुश्किल है। पुलिस को जब लगा कि अब वह मरने वाला है तब मुझे अपने पुत्र को सुपुर्द कर दिया।इस 5 दिन के घटना के क्रम में मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया और मुझे भी गाली गलौज कर के भगा देता था। 5 दिन बाद मुझे मेरे पुत्र को वापस दिया गया। फिर इसका इलाज कराना शुरू किया। मार इतना बर्बरता पूर्वक था कि इसका अंदरूनी भाग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। जिस वजह से 20 जुलाई रात्रि 8 बजे भागलपुर के मायागंज अस्पताल में मृत्यु हो गई।
मृतक विनोद कुमार की पत्नी अरुणा देवी ने गोद में लिए अपने मासूम बच्चे के साथ थाना परिसर में रोते बिलखते हुए कर रही थी मेरा ससुर मनोज कुमार दास भी पैर से दिव्यांग है। पति के भरोसे ही पूरे घर परिवार का भरण पोषण चलता था। पुलिस ने बर्बरता पूर्ण पिटाई करके मौत के घाट उतार दिया है।दोषी पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त करने तक की मांग कर रही थी।
दर्ज मामले में मृतक के पिता ने रजौन पुलिस एवं कहलगांव पुलिस को आरोपित किया गया है।
एसडीओ मनोज कुमार चौधरी एवं एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया मामला मृतक के पिता मनोज कुमार दास के बयान पर दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने बताया मृतक के परिजनों को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण अत्याचार अधिनियम के तहत 8.25 लाख रुपये दिलाने की प्रक्रिया प्राथमिक एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाएगी।
मृतक अपने साथ पिता मनोज कुमार दास पत्नी अरुणा देवी एवं 3 वर्षीय पुत्र मयंक उर्फ चरण सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं।