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पाबंदियों के साथ बिहार में लॉक डाउन ख़त्म, कोविड गाइडलाइन का पालन करना सभी के लिए होगा अनिवार्य…

रिपोर्ट – रवि शंकर सिन्हा

सिल्क टीवी, भागलपुर (बिहार) : बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है, और अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण में आई कमी को देखते हुए लॉक डाउन आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया है। लेकिन कई प्रकार की पाबंदिया आगे भी जारी रहेगी। जिससे अचानक मिली छूट संक्रमण बढ़ाने का कारन नहीं बन सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद लॉक डाउन समाप्त कर आगे भी कई पाबंदिया लागु रखने का आदेश जारी किया। जिसके तहत अब शाम सात बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। जबकि सुबह 6 बजे से शाम पांच बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। नए गाइड लाइन के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे जहां 50 प्रतिशत कर्मी के साथ कार्य करने की अनुमति है। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई रियायत देने का फैसला लिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी और पार्क भी बंद रहेंगे। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। ऑनलाईन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक लागु रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने  अभी स्कूल-कॉलेज खोलने पर विचार नहीं किया है। हालांकि जुलाई के बाद शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की सम्भावना जताई जा रही है। बता दें कि सेनिटाईज़र और मास्क लगाने के साथ सामाजिक दूरी का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। सरकार के अगले आदेश तक सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद, राजनितिक और सामाजिक समारोह या आयोजनों पर रोक रहेगी जबकि आमलोगों के लिए धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मॉल, उद्यान, पार्क, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन से विशेष कार्य के लिए जारी किया गया पास प्राप्त हो या वैसे निजी वाहन जिनके पास हवाई जहाज या ट्रेन की यात्रा टिकट हो उन्हें छूट रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को छोड़कर निजी वाहन या पैदल यात्री को नाईट रात्रि कर्फ्यू में निकलने की मनाही होगी।

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