
रिपोर्ट- रवि शंकर सिन्हा/ईशु राज
सिल्क टीवी/भागलपुर(बिहार): भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को स्पेशल पोक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश एडीजे अनंत कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को अलग अलग मामले में 20-20 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

वहीं मामले को लेकर स्पेशल पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में अप्रैल 2018 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सबौर निवासी अरविंद दास और बीरू पासवान को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि दोनों आरोपियों को 376 D और 366 A के तहत नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाया गया था, जिसको लेकर पॉक्सो कोर्ट ने अपहरण मामले में 10-10 साल और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20-20 साल की सजा सुनाई है।

शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट में लंबित और सभी पुराने मामले में गवाहों को बुलाकर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से लगातार सुनवाई की जा रही है। ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।